' केम छो ' बार के अवैध निर्माण मामले में एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज

मनपा एवं पुलिस आयुक्त के मौजूदगी में तोड़े हुए ऑर्केस्ट्रा बार का पुनः निर्माण

मीरा भाईंदर : थाने की आवाज़ समाचार पत्र में कुछ दिनों पहले छपी खबर का संज्ञान लेते हुए मनपा आयुक्त संजय काटकर के निर्देश पर प्रभाग अधिकारी ने केम छो बार के अवैध निर्माण के संदर्भ में काशीमीरा पुलिस थाने में एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

दरअसल, लगभग 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर शहर में अवैध गतिविधियों में लिप्त अनेक अड्डों पर मीरा भाईंदर महानगरपालिका द्वारा तोड़क करवाई की गई थी। इस दरमियान काशीमीरा के हाईवे परिसर स्थित कुछ ऑर्केस्ट्रा बार और लॉज के अवैध निर्माण भी तोड़े गए थे। परंतु अवैध निर्माण तोड़ने के बाद मनपा अधिकारियों द्वारा किसी पर भी एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज नही किया गया था। 

इसी बात का फायदा उठाकर इन अवैध ऑर्केस्ट्रा बार / लॉज के मालक / चालक ने मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर तोड़े हुए ढांचे का पुनः निर्माण कर लिया था। प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण को इस बाबत जानकारी मिलने पर उन्होंने 29 अगस्त 2024 को पुनः इस बार के अवैध ढांचे को जेसीबी से तोड़ा था। परंतु कुछ दिनों बाद एक बार फिर तोड़े हुए ढांचे का निर्माण कर लिया गया।

29 अगस्त को हुई तोड़क कारवाई की तस्वीर

इस संदर्भ में कुछ दिनों पहले ही थाने की आवाज़ में छपी खबर का संज्ञान लेकर मनपा आयुक्त संजय काटकर ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण के चालक / मालक के विरुद्ध तुरंत एमआरटीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

तदानुसार, प्रभात समिति क्रमांक 6 के प्रभाग अधिकारी नरेंद्र चव्हाण ने गुरुवार को काशीमीरा पुलिस थाने में एमआरटीपी एक्ट कलम 52 के तहत केम छो बार के चालक दिनकर हेगडे के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि उक्त बार के असल मालक किरण मकवाना का नाम FIR में दर्ज न कर उसे बचाने का काम समंधित अधिकारियों ने किया है।

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साथ ही, मेमसाब लॉज के टेरेस पर अवैध रूप से तीसरी मंजिल का पक्का निर्माण करने के कारण मेमसाब लॉज के जागामालक / भोगवटा धारक अब्दुल करीम एम. मोहमद शेक के विरुद्ध एमआरटीपी एक्ट कलम 52 के तहत काशिमीरा पुलिस थाने मे गुरुवार को मामला दर्ज किया है। 

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