बिल्डर के खिलाफ शुरू की गई चैप्टर कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक !
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीरा भाईंदर शहर के बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल को राहत देते हुए उनके खिलाफ शुरू की गई चैप्टर कार्यवाही पर रोक लगा दी है। ज्ञात रहे कि पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा था कि वह उन्हें 22 अगस्त तक तलब नहीं करेगी। अग्रवाल पर गरीब किसानों को धोखा देने और अंडरवर्ल्ड की धमकी के तहत उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप है।
प्रतिद्वंद्वी बिल्डर संजय पुनमिया द्वारा जुहू पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि अग्रवाल के कहने पर गैंगस्टर छोटा शकील ने उन्हें धमकी दी थी और एक जमीन सौदे से पीछे हटने के लिए कहा था। एफआईआर को पहले अपराध शाखा और बाद में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया गया।
राज्य सरकार के अनुसार, अग्रवाल के खिलाफ 32 मामले दर्ज है। उनकी जांच के लिए एक विशेष जांच समिती का गठन किया गया था जिसका नेतृत्व मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर (क्राइम) आईपीएस लखमी गौतम कर रहे है। पुलिस ने अग्रवाल के खिलाफ चैप्टर प्रोसीडिंग शुरू कर उन्हें नोटिस जारी किया था। चैप्टर कार्यवाही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है जो तब की जाती है जब पुलिस को डर होता है कि व्यक्ति परेशानी पैदा कर सकता है और समाज में शांति भंग कर सकता है। हालांकि, अब हाई कोर्ट ने अग्रवाल के खिलाफ शुरू की गई चैप्टर कार्यवाही पर रोक लगा दी है।