711 क्लब मामला : एनजीटी ने पर्यावरण क्षति पर चार सप्ताह के भीतर मांगी रिपोर्ट

मीरा रोड : 711 क्लब के निर्माण में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की पश्चिमी जोन बेंच (पुणे) ने एक उच्च स्तरीय चार सदस्य समिति का गठन किया है। समिति में राज्य पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) और मीरा भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) के एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। एडवोकेट इरबा कोनापुरे की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद समिति को उक्त जगह का दौरा करने और चार सप्ताह के भीतर एक तथ्यात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनी है।

सेवन इलेवन होटल्स कंपनी के माध्यम से मीरा रोड के कांकिया इलाके में एक आलीशान 711 क्लब बनाया गया है। आरोप है कि मूल रूप से उक्त स्थान ना विकास क्षेत्र, सीआरझेड मैंग्रोव क्षेत्र होने के बावजूद वहा नियमों के विरुद्ध पर्यावरण नष्ट कर अवैध रूप से भरनी करके आलीशान होटल का निर्माण कीया गया हैं। इस संबंध में मीरा रोड पुलिस थाने में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनेक प्रकरण खुद सरकारी अधिकारियों एवं पर्यावरण प्रेमियों द्वारा दर्ज किये गये हैं। 

हालांकि, जब मेहता विधायक थे और राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में थी तब मिरा भाईंदर महानगरपालिका ने उक्त क्षेत्र में निर्माण की अनुमति और अधिभोग प्रमाण पत्र (OC) दिया था। शिकायत है कि होटल से सटकर हाइवे होने का हवाला देकर नगर पालिका के विकास नियंत्रण नियमों का उल्लंघन कर भवन निर्माण की अनुमति और अतिरिक्त FSI दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
 
निर्माण के लिए आवश्यक एमसीजेडएमए, एसईआईएए और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। एमसीजेडएमए की 152वीं बैठक में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश के बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी की पीठ ने उक्त शिकायत याचिका पर संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय चार सदस्य समिति का गठन कर समिति को उक्त जगह का दौरा करने और चार सप्ताह के भीतर एक तथ्यात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही 9 सरकारी विभागों और भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और मे.सेवन इलेवन क्लब प्रा. लिमिटेड ऐसे 11 लोगों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. नितिन लोंकर, एड. सोनाली सूर्यवंशी और एड. तानाजी गंभीर ने मामले की पैरवी की।